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EC Update : अब विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, खोलना होगा अलग से बैंक खाता

साल के अंत में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए चुनाव में खर्च करने की तय सीमा 16 लाख से बढाकर 28  लाख रूपए कर दी गई है |  इससे अधिक खर्च करने पर निर्वाचन रद्द भी किया जा सकता है | इसके साथ ही प्रत्याशी नामांकन भरने से पूर्व बैंक में एक अलग से बैंक खाता खोलना होगा | चुनाव के दौरान इसी बैंक खाते से प्रत्याशी सभी लेन देन करेंगे |

बता दें कि आगामी कुछ महीने में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाली है | सभी राजनीतिक पार्टी इस माह के अंत में अपने प्रत्याशियों  के नाम के घोषणा भी कर सकते है | चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के समय किये जाने वाले अधिक खर्च को रोकने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च के लिए एक तय सीमा निर्धारित किया  है | कोई भी प्रत्याशी चुनाव में 28 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करेगा अगर प्रत्याशी तय सीमा से अधिक खर्च चुनाव में करता है, तो उसकी निर्वाचन रद्द भी किया जा सकता है | मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा अनुवीक्षण समिति के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों और सहायक व्यय लेखा प्रेक्षकों के लिए आयोजित एक दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यय लेखा की बारीकियों को ठीक तरह से समझने और उसका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए । दिन भर चले इस एक दिवसीय गहन प्रशिक्षण में निर्वाचन व्यय लेखा की बारीकियों के संबंध में प्रशिक्षकों ने विस्तारपूर्वक जानकारी दी ।

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प्रत्याशियों को नामांकन के पूर्व खोलना होगा बैंक खाता

प्रशिक्षण में बताया गया कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशी बैंक में अपना एक अलग से बैंक खता खोलेंगे | यहां तक वे नामांकन फॉर्म भी इसी बैंक  खाते से रूपए निकाल कर खरीदेंगे| चुनाव के दौरान जो भी लेन देन होगा वो इसी खाते से होगा | इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन अवधि के दौरान अपना व्यय लेखा काम से काम तीन बार निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा | चुनाव में लगने वाले खर्च की हिसाब भी प्रत्याशियों को व्यय लेखों के लिए नियुक्त अधिकारी को देना होगा | सभी प्रत्याशियों को व्यय लेखा के लिए निर्वाचन व्यय लेखा अभिकर्ता को नामांकित करना होगा |

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